नौकरी और एडमिशन में 75 प्रतिशत का आरक्षण

अब बिहार में नौकरी और एडमिशन में 75 प्रतिशत का आरक्षण, नीतीश ने की अधिसूचना जारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण के बाद नई प्रणाली के लागू करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ  की बैठक

बिहार सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए आरक्षण में बदलाव करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, राज्य में कुल आरक्षण की दर 50 से 65 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी, जिससे कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा। नई कोटा प्रणाली को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने दो विधेयकों को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में यह कहा गया है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के नए प्रावधानों को जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण के बाद नई प्रणाली को कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया है, और इसकी रिपोर्ट को पहले ही पेश किया गया है।

बयान में यह भी बताया गया है कि जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, राज्य में कम आमदनी वाले 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें से जो लोग बेघर हैं, उन्हें घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी होगी।

वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना के बाद ही सरकार ने ये निर्णय लिया है और उन्होंने केंद्र से जनगणना के लिए सहायता मांगी है। उन्होंने कहा कि दशकीय जनगणना जल्दी होनी चाहिए और केंद्र को राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित गणना के लिए तैयार होना चाहिए।

इस बड़े कदम के साथ, बिहार सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में प्रगति की है। यह आरक्षण में वृद्धि और आर्थिक सहायता के माध्यम से कमजोर वर्गों को समृद्धि की दिशा में सहारा प्रदान करने का प्रयास है।

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