रद्द हुई बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां

रद्द हुई बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां : पटना उच्च न्यायालय ने कर दिया नियुक्तियों को अमान्य ।


बिहार के बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के फैसले ने राजनीतिक दलों और छात्रों के बीच हलचल मचा दी है। पटना उच्च न्यायालय ने कक्षा 1 से 5 तक के बीएड डिग्री धारक 22 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया है।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 2018 की अधिसूचना को अमान्य कर दिया है, जिसने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरियों के लिए बीएड को अनिवार्य बना दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि बिहार में कक्षा 1 से 5वीं की शिक्षण नौकरियों के लिए बीएड डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। केवल प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) वाले लोग ही प्राथमिक विद्यालय शिक्षण भूमिकाओं के लिए पात्र होंगे। 

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कक्षा 1 से 5 तक के 22 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, जिनकी नियुक्ति छठे चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि शिक्षकों के लिए आवश्यक स्किल सेट के आधार पर ही नौकरियों की नियुक्ति होनी चाहिए, विशेषकर प्राथमिक और उच्च कक्षाओं में। इसमें कहा गया है कि छात्रों के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

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